हमारी कार्यप्रणाली

स्क्रैपमाईकार का लक्ष्य है भारत में वाहन निस्तारण को सरल, पारदर्शी और विधिसम्मत बनाने के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना

हमारी पुनर्चक्रण प्रक्रिया!


स्क्रैपमाईकार भारत का पहला ऑनलाइन मंच है जो जीर्ण वाहनों के निस्तारण और पंजीकरण-समाप्ति का कार्य करता है। हमारी विशिष्ट वाहन-आधारित, स्वचालित तत्काल ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली आपके जीर्ण वाहन का उचित मूल्य सुनिश्चित करती है, और हमारे अनुभवी कर्मचारी सभी वैधानिक प्रलेखों को पूर्णतः और सुगमता से संभालते हैं।

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वाहन मूल्यांकन

प्रक्रिया का आरंभ आपके वाहन के सरल मूल्यांकन से होता है। आप अपने वाहन के छायाचित्र और विवरण प्रदान करते हैं, जिससे हम उसका सटीक निस्तारण मूल्य आंक सकें

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पंजीकृत केंद्रों के मध्य नीलामी

आपके जीर्ण वाहन का सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, हम सरकार से पंजीकृत सभी वाहन निस्तारण केंद्रों के मध्य नीलामी करवाते हैं। यह प्रतिस्पर्धी बोली वर्तमान बाज़ार दरों के अनुसार अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करती है।

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प्रलेख सत्यापन

नीलामी पूर्ण होने के पश्चात, हम सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे स्वामित्व प्रमाण, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक प्रलेखों की व्यवस्था करते हैं।

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शासकीय पोर्टल पर आवेदन

हम आपके वाहन का विवरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल पर प्रस्तुत करते हैं, जिससे भारतीय वाहन निस्तारण नियमों के अनुसार आपका वाहन निस्तारण योग्य हो सके।

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वाहन संग्रहण

हमारी टीम आपकी सुविधानुसार वाहन संग्रहण की व्यवस्था करती है, जिससे संपूर्ण प्रक्रिया चिंतामुक्त रहे।

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तत्काल भुगतान एवं जमा प्रमाणपत्र

संग्रहण के समय, हम सुनिश्चित करते हैं कि आपको तत्काल भुगतान और मंत्रालय द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र प्राप्त हो, जो केंद्र को आपके वाहन के आधिकारिक हस्तांतरण को दर्शाता है।

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पंजीकृत केंद्र तक सुरक्षित परिवहन

आपके वाहन को पंजीकृत वाहन निस्तारण केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाया जाता है, जो पर्यावरण-अनुकूल वाहन निस्तारण के लिए शासन से स्वीकृत स्थल है।

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पर्यावरण-अनुकूल वाहन निस्तारण

पंजीकृत केंद्र में, आपके वाहन को पर्यावरण-अनुकूल विधि से विघटित और पुनर्चक्रित किया जाता है। उपयोगी पुर्जों को पृथक किया जाता है, और संकटजनक सामग्री का उत्तरदायित्वपूर्ण निपटान किया जाता है।

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प्रमाणित निस्तारण एवं पंजीकरण निरसन

अंततः, आपको वाहन निस्तारण प्रमाणपत्र प्राप्त होता है जो शासकीय नियमों के अनुसार आपके वाहन के निस्तारण की पुष्टि करता है। हम पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरसन की प्रक्रिया भी संभालते हैं।

सामान्य जिज्ञासाएं


  • जीर्ण वाहन स्वामी को मंत्रालय की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा
  • आवेदन पूर्ण होने के पश्चात ही वाहन को पंजीकृत केंद्र को सौंपा जा सकता है
  • स्वामी को मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र समर्पित करना होगा
  • स्वामी को मंत्रालय द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र प्राप्त होता है
  • लगभग 30 कार्य दिवसों में वाहन निस्तारण प्रमाणपत्र पोर्टल पर उपलब्ध होगा और पंजीकरण निरस्त हो जाता है।
कानूनी अनुपालन: भारत सरकार ने 2021 में पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को बदलने के लिए वाहन स्क्रैपेज नीति लागू की। दिल्ली में पेट्रोल वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष और डीजल की 20 वर्ष है।

प्रदूषण नियंत्रण: पुराने वाहन अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं। इनका निस्तारण वायु प्रदूषण कम करने में सहायक है।

ईंधन दक्षता: नए वाहन (BS 6, BS 5) अधिक ईंधन-कुशल हैं और कार्बन उत्सर्जन घटाते हैं।

सामग्री पुनःप्राप्ति: निस्तारण से इस्पात, प्लास्टिक और रबर का पुनर्चक्रण होता है, जिससे नई कच्ची सामग्री की आवश्यकता कम होती है।
• स्क्रैपमाईकार के माध्यम से पंजीकृत केंद्र में निस्तारण — सबसे सुरक्षित और एकमात्र वैधानिक विकल्प
• एनसीआर के बाहर विक्रय — अवैध और जोखिमपूर्ण
• अनधिकृत निस्तारकों के पास — वाहन कानूनी रूप से अभी भी आपकी जिम्मेदारी
• शोरूम में विनिमय — सुनिश्चित करें कि वाहन पंजीकृत केंद्र को दिया जाए
विगत 45 वर्षों से भारत में कोई संगठित पुनर्चक्रण उद्योग नहीं था। जनवरी 2023 में सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया और पंजीकृत वाहन निस्तारण केंद्रों को अनुमति दी। स्क्रैपमाईकार वाहन स्वामियों को केंद्रों के मध्य नीलामी की सुविधा प्रदान करता है।
चूंकि स्क्रैपमाईकार केवल शासकीय पंजीकृत केंद्रों के साथ कार्य करता है, हम संपूर्ण वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। वाहन स्वामी छायाचित्र भेजें, हम नीलामी कर सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करते हैं। आप घर बैठे पूर्ण शांति से सब करवा सकते हैं।
नहीं। 2023 से केवल पंजीकृत वाहन निस्तारण केंद्र ही मंत्रालय के पोर्टल से पंजीकरण निरस्त कर सकते हैं। वाहन की आयु सीमा पार होने पर पंजीकरण स्वतः विपंजीकृत हो जाता है, परंतु निरसन केवल केंद्र के माध्यम से निस्तारण के बाद होता है।
हम आपके वाहन को संग्रहित करने से पूर्व मंत्रालय के पोर्टल पर आवेदन करते हैं। संग्रहण के समय आपको जमा प्रमाणपत्र प्राप्त होता है। इसके पश्चात केंद्र कानूनी रूप से उत्तरदायी है — वे वाहन बेच नहीं सकते। प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है।
हां, परंतु केवल एनओसी प्राप्त कर और पंजीकरण नाम हस्तांतरित कर। इसके बिना आप कानूनी रूप से उत्तरदायी रहते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रयुक्त वाहनों की अधिकता के कारण मूल्य गिर गए हैं — निस्तारण प्रायः अधिक लाभकारी है।
स्क्रैपमाईकार आपके वाहन की केवल पंजीकृत केंद्रों के मध्य नीलामी करता है। हम सर्वोत्तम मूल्य, सम्यक् परीक्षण और सभी वैधानिक प्रमाणपत्र सुनिश्चित करते हैं। आपके वाहन का पुनर्विक्रय या दुरुपयोग नहीं होगा।
+91 7827315010