हमारी पुनर्चक्रण प्रक्रिया!

स्क्रैपमाईकार भारत का पहला ऑनलाइन मंच है जो जीर्ण वाहनों (आयु-समाप्त वाहन) के निस्तारण और पंजीकरण-समाप्ति का कार्य करता है। हमारी विशिष्ट वाहन-आधारित, स्वचालित तत्काल ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली आपके जीर्ण वाहन का उचित मूल्य सुनिश्चित करती है, और हमारे अनुभवी कर्मचारी सभी वैधानिक प्रलेखों को पूर्णतः और सुगमता से संभालते हैं।

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वाहन मूल्यांकन

प्रक्रिया का आरंभ आपके वाहन के सरल मूल्यांकन से होता है। आप अपने वाहन के छायाचित्र और विवरण जैसे निर्माता, मॉडल, और स्थिति प्रदान करते हैं, जिससे हम उसका सटीक निस्तारण मूल्य आंक सकें।

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पंजीकृत केंद्रों के मध्य नीलामी

आपके जीर्ण वाहन का सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, हम सरकार से अधिकृत सभी वाहन निस्तारण केंद्रों के मध्य नीलामी करवाते हैं। यह प्रतिस्पर्धी बोली वर्तमान बाज़ार दरों के अनुसार अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करती है।

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प्रलेख सत्यापन

नीलामी पूर्ण होने के पश्चात, हम सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे स्वामित्व प्रमाण, पहचान पत्र (जैसे आधार या पैन), और वाहन निस्तारण हेतु अन्य आवश्यक प्रलेखों की व्यवस्था करते हैं।

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शासकीय पोर्टल पर आवेदन

हम आपके वाहन का विवरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल पर प्रस्तुत करते हैं, जिससे भारतीय वाहन निस्तारण नियमों के अनुसार आपका वाहन निस्तारण योग्य हो सके।

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वाहन संग्रहण

हमारी टीम आपकी सुविधानुसार वाहन संग्रहण की व्यवस्था करती है, जिसमें परिवहन और यांत्रिक संग्रहण की जिम्मेदारी भी शामिल है, जिससे संपूर्ण वाहन निस्तारण प्रक्रिया आपके लिए चिंतामुक्त रहे।

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तत्काल भुगतान एवं जमा प्रमाणपत्र

संग्रहण के समय, हम सुनिश्चित करते हैं कि आपको तत्काल भुगतान और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र प्राप्त हो, जो पंजीकृत वाहन निस्तारण केंद्र को आपके वाहन के आधिकारिक हस्तांतरण को दर्शाता है।

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पंजीकृत केंद्र तक सुरक्षित परिवहन

आपके वाहन को पंजीकृत वाहन निस्तारण केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाया जाता है, जो पर्यावरण-अनुकूल वाहन निस्तारण के लिए शासन से स्वीकृत स्थल है।

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पर्यावरण-अनुकूल वाहन निस्तारण

पंजीकृत केंद्र में, आपके वाहन को पर्यावरण-अनुकूल विधि से विघटित और पुनर्चक्रित किया जाता है। उपयोगी पुर्जों को पृथक किया जाता है, और संकटजनक सामग्री का उत्तरदायित्वपूर्ण निपटान किया जाता है।

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प्रमाणित निस्तारण एवं पंजीकरण निरसन

अंततः, आपको वाहन निस्तारण प्रमाणपत्र प्राप्त होता है जो शासकीय नियमों के अनुसार आपके वाहन के निस्तारण की पुष्टि करता है। हम पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरसन की प्रक्रिया भी संभालते हैं, जिससे आपको पूर्ण विधिक समापन प्राप्त हो सके।

सामान्य जिज्ञासाएं

जिज्ञासा चिह्न
  • • जीर्ण वाहन स्वामी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा
  • • आवेदन पूर्ण होने के पश्चात ही, वाहन को पंजीकृत वाहन निस्तारण केंद्र को सौंपा जा सकता है
  • • स्वामी को केंद्र को मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र समर्पित करना होगा
  • • स्वामी को मंत्रालय द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र प्राप्त होता है
  • • लगभग 30 कार्य दिवसों के पश्चात, वाहन निस्तारण प्रमाणपत्र मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध होगा और तब पंजीकरण निरस्त हो जाता है। जमा प्रमाणपत्र का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।
जिज्ञासा चिह्न
वैधानिक अनुपालन: भारत में, विशेषकर दिल्ली एनसीआर जैसे महानगरों में, प्रदूषण और यातायात की बढ़ती समस्या को देखते हुए, भारत सरकार ने 2021 में वाहन निस्तारण नीति प्रारंभ की। दिल्ली में, पेट्रोल वाहनों की आयु 15 वर्ष और डीजल वाहनों की 20 वर्ष है। यदि आपका वाहन इन मापदंडों से अधिक पुराना है, तो आपको इसे निस्तारित करना होगा, अन्यथा इसे जब्त करके निस्तारण केंद्र भेज दिया जाएगा।

प्रदूषण नियंत्रण: पुराने वाहन पुरानी प्रौद्योगिकी और क्षय-क्षति के कारण अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। पुराने वाहनों के निस्तारण से वायु प्रदूषण कम होता है और वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में।

ईंधन दक्षता: नई वाहन (बीएस 6, बीएस 5 इत्यादि) प्रौद्योगिकी के विकास के कारण सामान्यतः अधिक ईंधन-कुशल होती हैं। पुराने, ईंधन-अदक्ष वाहनों के निस्तारण से ईंधन की खपत और कार्बन पदचिह्न कम होता है और ईंधन आयात के व्यय भी कम होते हैं, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा होती है।

स्थान एवं मार्ग प्रबंधन: भारत में, सड़क के किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर पुराने वाहन खड़े या त्यागे हुए दिखना सामान्य बात है। पुराने, अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से पार्किंग स्थल का बेहतर प्रबंधन होता है और सड़कों एवं पार्किंग स्थलों पर खड़े वाहनों की भीड़ कम होती है।

सामग्री पुनर्प्राप्ति: वाहनों के निस्तारण से इस्पात, प्लास्टिक, और रबर जैसी सामग्री का पुनर्चक्रण हो सकता है, जिससे संसाधन वापसी में योगदान मिलता है और नई कच्ची सामग्री की आवश्यकता कम होती है।

पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों के निस्तारण से, भारत एक स्वच्छ, सुरक्षित, और अधिक कुशल परिवहन व्यवस्था बनाना चाहता है।
जिज्ञासा चिह्न
वर्तमान में आप ये कर सकते हैं:

• पंजीकृत वाहन निस्तारण केंद्र के माध्यम से अपने जीर्ण वाहन का निस्तारण करें - यह सर्वाधिक सुरक्षित एवं उत्तम विकल्प है। स्क्रैपमाईकार सभी पंजीकृत केंद्रों के मध्य आपके वाहन की नीलामी करके आपको श्रेष्ठ मूल्य दिलाता है और पंजीकरण निरसन सहित अन्य प्रलेख एवं शासकीय आवेदन की जिम्मेदारी लेता है, जिससे आपको पूर्ण आश्वस्ति मिलती है। यह आपके वाहन के निस्तारण का एकमात्र वैधानिक विकल्प है।

• एनसीआर के बाहर व्यापारियों/क्रेताओं को विक्रय - यह अवैध और अत्यंत जोखिमपूर्ण है। इससे बचें। कई वाहन स्वामियों ने अपने वाहन इन व्यापारियों को बेचे और बाद में वैधानिक परेशानियों में फंस गए क्योंकि ये वाहन वैधानिक रूप से अभी भी उनके नाम पर थे। यदि इन वाहनों से कोई दुर्घटना या अपराध होता है तो वे वैधानिक रूप से उत्तरदायी हैं। इस विकल्प को तभी चुनें जब आपने पंजीकरण प्रमाणपत्र पर नए स्वामी का नाम स्थानांतरित कर दिया हो।

• अवैधानिक निस्तारणकर्ताओं के पास निपटान - ये लोग भले ही आपके वाहन का निस्तारण कर दें, परंतु वैधानिक रूप से वाहन अभी भी आपकी जिम्मेदारी है। उन्हें अपना वाहन तब तक न सौंपें जब तक वे आपके समक्ष इसे विखंडित नहीं कर देते। इन निस्तारणकर्ताओं में से अधिकांश बेहतर लाभ के लिए संपूर्ण वाहन को पुनर्विक्रय कर देते हैं। अतः ऐसा करते समय अत्यंत सावधान रहें।

• विनिमय/प्रतिस्थापन - यदि आप नया वाहन क्रय करने की योजना बना रहे हैं, तो आप प्रदर्शनी कक्ष के साथ अपने वाहन का विनिमय कर सकते हैं। सावधान रहें क्योंकि इस मामले में भी वाहन अभी भी वैधानिक रूप से आपके नाम पर है। अतः सुनिश्चित करें कि प्रदर्शनी कक्ष आपका वाहन पंजीकृत निस्तारण केंद्र को दे और आपको जमा प्रमाणपत्र प्रदान करे।
जिज्ञासा चिह्न
विगत 45 वर्षों से भारत में कोई संगठित, व्यावसायिक वाहन पुनर्चक्रण उद्योग नहीं था। दिल्ली के मायापुरी, उत्तर प्रदेश के मेरठ और हिसार, पालनपुर इत्यादि स्थानों के लघु व्यवसायी जीर्ण वाहनों को क्रय कर अत्यंत अकुशल और प्रदूषणकारी विधि से निस्तारित करते थे।

एक संगठित पुनर्चक्रण क्षेत्र के निर्माण के प्रयास में, जनवरी 2023 में, भारत सरकार ने वाहन निस्तारण हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया और कुछ कंपनियों को वाहन निस्तारण का अधिकार-पत्र प्रदान किया। इन कंपनियों को, जिन्हें पंजीकृत वाहन पुनर्चक्रण केंद्र कहा जाता है, वाहनों को स्वच्छ और व्यवस्थित विधि से पुनर्चक्रित करना होता है। देश भर में कई पंजीकृत केंद्रों की स्थापना की गई है और और भी स्थापित किए जाने की संभावना है।

स्क्रैपमाईकार इस क्षेत्र को और अधिक व्यवस्थित बनाने का लक्ष्य रखता है, जहां वाहन स्वामी पंजीकृत केंद्रों के मध्य अपने वाहनों की नीलामी कर सकते हैं और श्रेष्ठ मूल्य एवं सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
जिज्ञासा चिह्न
चूंकि स्क्रैपमाईकार केवल शासकीय पंजीकृत वाहन निस्तारण केंद्रों के साथ कार्य करता है, हम संपूर्ण वैधानिक अनुपालन और सुरक्षा की प्रतिज्ञा कर सकते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपके वाहन का केवल निस्तारण ही किया जाए, न कि पुनः उपयोग या विक्रय।

स्क्रैपमाईकार एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से जीर्ण वाहन स्वामी अपने वाहन को अपने क्षेत्र के सभी पंजीकृत केंद्रों के मध्य नीलाम कर सकते हैं और श्रेष्ठ मूल्य के साथ वैधानिक निस्तारण का पूर्ण आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं।

जीर्ण वाहन स्वामियों को केवल अपने वाहन के छायाचित्र भेजने होते हैं और हम इसे नीलाम कर उन्हें सर्वोत्तम मूल्य बताते हैं। मूल्य निर्धारण के पश्चात, स्क्रैपमाईकार सम्यक् परिश्रम करता है और जीर्ण वाहन स्वामियों की ओर से शासकीय पोर्टल पर आवेदन पूर्ण करता है।

स्क्रैपमाईकार के साथ, जीर्ण वाहन स्वामी निश्चिंत हो सकते हैं और अपना समस्त कार्य गृह-स्थित ही पूर्ण करवा सकते हैं, वह भी पूर्ण आश्वस्ति के साथ।
जिज्ञासा चिह्न
नहीं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2023 में वाहन निस्तारण नीति प्रारंभ होने से पूर्व, पंजीकरण प्रमाणपत्र क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से निरस्त किए जा सकते थे; परंतु, अब केवल पंजीकृत वाहन निस्तारण केंद्रों को ही पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने का अधिकार है। मंत्रालय ने पंजीकरण प्रमाणपत्र निरसन हेतु एक पोर्टल विकसित किया है जिसका उपयोग केवल पंजीकृत केंद्र ही कर सकते हैं।

पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वतः ही मंत्रालय द्वारा विपंजीकृत हो जाता है जब वाहन वैधानिक आयु पार कर लेता है (अथवा वाहन उपयुक्तता समाप्त हो जाती है), चाहे वाहन निस्तारित न हुआ हो। परंतु पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक निरस्त नहीं होता जब तक वाहन पंजीकृत केंद्र के माध्यम से निस्तारित नहीं हो जाता। अतः यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्थिति "विपंजीकृत" है परंतु वाहन अभी भी उपयोग में है, तो संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी का है क्योंकि वाहन को वैधानिक रूप से निस्तारित करवाना और पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करवाना उनका उत्तरदायित्व है।
जिज्ञासा चिह्न
स्क्रैपमाईकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित वैधानिक वाहन निस्तारण प्रक्रिया का कठोर अनुपालन करता है। आपका वाहन संग्रहित करने से पूर्व, हम आपकी ओर से मंत्रालय के वाहन निस्तारण पोर्टल पर आवेदन करते हैं। आवेदन में उस पंजीकृत केंद्र का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होता है जो आपके वाहन का निस्तारण करेगा। मंत्रालय के पोर्टल पर यह आवेदन पंजीकरण निरसन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। आवेदन पूर्ण होने के पश्चात ही हम आपके वाहन के संग्रहण की व्यवस्था करेंगे। संग्रहण के समय, हम आपको मंत्रालय द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं। आवेदन पूर्ण हो जाने और वाहन संग्रहित हो जाने के पश्चात जब आपको जमा प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाता है, तो पंजीकृत केंद्र वैधानिक रूप से वाहन के लिए उत्तरदायी हो जाता है। पंजीकृत केंद्र अब वाहन का पुनर्विक्रय नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाएगा और उनका व्यावसायिक अधिकार-पत्र निरस्त हो जाएगा।

पंजीकृत केंद्र द्वारा वाहन को अपने परिसर में लाने और निस्तारित करने के पश्चात, उन्हें चेसिस और पंजीकरण प्रमाणपत्र के छायाचित्र मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं और पंजीकरण निरसन हेतु आवेदन करना होता है। पंजीकरण निरसन पंजीकृत केंद्र का एकमात्र उत्तरदायित्व है और यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें दण्डित किया जाएगा और उनका अधिकार-पत्र निरस्त हो जाएगा। अतः आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जमा प्रमाणपत्र प्राप्त होते ही आपको विश्वास हो सकता है कि आपके वाहन का केवल निस्तारण ही होगा और आपका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त हो जाएगा। प्रक्रिया पारदर्शी है और आप मंत्रालय के पोर्टल पर अपने वाहन के निस्तारण प्रलेख अर्थात जमा प्रमाणपत्र और वाहन निस्तारण प्रमाणपत्र देख सकते हैं।
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आप अपना जीर्ण वाहन एनसीआर के बाहर विक्रय कर सकते हैं परंतु केवल अपने संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात (कृपया ध्यान दें कि नवीन विधि के अनुसार अनापत्ति प्रमाणपत्र केवल उन वाहनों के लिए प्राप्त किया जा सकता है जिनकी उपयुक्तता वैध है) और सुनिश्चित करें कि पंजीकरण प्रमाणपत्र पर स्वामी का नाम नए स्वामी के नाम पर स्थानांतरित हो जाए। यदि आप बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र और नाम परिवर्तन के अपना वाहन विक्रय करते हैं तो वैधानिक रूप से वाहन अभी भी आपका है। अतः यदि आपके वाहन से कोई दुर्घटना या अपराध होता है तो आप वैधानिक रूप से उत्तरदायी होंगे। इसलिए कभी भी अपना वाहन बिना पंजीकरण प्रमाणपत्र स्थानांतरित किए न बेचें।

वर्तमान में, दिल्ली एनसीआर में उपलब्ध द्वितीय-हस्त वाहनों की विशाल संख्या के कारण, इन वाहनों के मूल्य कम हो गए हैं। कर और परिवहन को ध्यान में रखते हुए, एनसीआर के बाहर वाहन विक्रय करने की अपेक्षा निस्तारण करवाना अधिक व्यय-प्रभावी है।
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स्क्रैपमाईकार आपके वाहन की नीलामी केवल पंजीकृत वाहन निस्तारण केंद्रों के मध्य करता है। हम आपको श्रेष्ठ मूल्य दिलवाते हैं, सम्यक् परिश्रम करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपके वाहन का निस्तारण हो जाए और आपको सभी वैधानिक प्रमाणपत्र प्राप्त हों।

हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके वाहन का पुनर्विक्रय नहीं किया जाएगा या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा!

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